Saturday, September 28, 2024

इंदौर बावड़ी हादसा: 36 लोगों की मौत के दोषी जल्द होंगे सलाखों के पीछे

भोपाल। इंदौर के बेलेश्वर मंदिर में हुए बावड़ी हादसे में हुई 36 लोगों की मौत हो गई थी इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें, हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कड़ी आपत्ति की और मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए अपराधियों को घटना के साल पूरे होने से पहले गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ मजिस्ट्रियल जांच को सही ठहराते हुए CBI जांच की मांग को खारिज कर दिया गया है।

30 मार्च को हुई थी घटना

30 मार्च 2023 को इंदौर में हुए बावड़ी हादसे को लेकर दर्ज जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रियल जांच और आपराधिक प्रकरण की 265 पन्नों की स्टेटस रिपोर्ट को सही ठहराया है और पुलिस प्रशासन पर 11 महीने पहले मिली जांच रिपोर्ट पर एक्शन ना लेने पर कड़ी आपत्ति जताई है।

ये दोषी होंगे सलाखों के पीछे

न्यायालय ने जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने पर आपत्ति जताई है। रिपोर्ट में बेलेश्वर मंदिर ट्रस्ट के सचिव, अध्यक्ष, नगर निगम के तत्कालीन और वर्तमान ज़ोनल अधिकारी इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के तत्कालीन और वर्तमान अधिकारियों को हादसे के लिए दोषी ठहराया गया है। सभी की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए हैं।

बावड़ियों को संरक्षित करने के निर्देश

न्यायमूर्ति विवेक रुसिया और न्यायमूर्ति अनिल वर्मा की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शहर की सभी बावड़ियों और पौराणिक कुओं को संरक्षित करने के आदेश दिए हैं, जिसमें बेलेशवर महादेव की वह बावड़ी भी शामिल है, जिसे घटना के बाद निगम द्वारा मिट्टी डालकर बावड़ी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया।

25-25 लाख मुआवजे की मांग

इस मामले में पूर्व पार्षद महेश गर्ग और कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी ने वकील मनीष यादव और वकील अदिति मनीष यादव के माध्यम से दो जनहित याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की थी। दोनों याचिकाओं में हादसे में मृत हुए लोगों के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा देने, गुनहगारो पर कड़ी आपराधिक कार्रवाई करने, दोषी नेताओं के खिलाफ जांच, शहर की विभिन्न कुओं और बावड़ियों से तत्काल कब्जे हटाने और मामले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में गठित कमेटी से कराए जाने की मांग की गई थी। सुनवाई में न्यायालय ने CBI जांच को खारिज कर दिया, वहीं मुआवजे को लेकर कहा कि पीड़ित पक्ष अपनी और से मुआवजा राशि के लिए अलग से याचिका दायर कर सकते हैं।

जानें पूरा मामला

30 मार्च 2023 को रामनवमी के दिन इंदौर के स्नेह नगर स्थित बेलेश्वर मंदिर में दर्दनाक हादसा हुआ। भक्तिभाव में डूबे 60 लोग पूर्णाहुति के वक्त कुछ ही क्षणों में बावड़ी में समा गए थे। 36 लोगों के शव बाहर निकले थे। 60 फीट बावड़ी में 10 फीट पानी था। बावड़ी के ऊपर बने स्लैब के ऊपर लोग खड़े थे। स्लैब ढह गया और लोग धड़ाधड़ नीचे एक- एक करके गिरने लगे। लोग गाद और पानी में फंस गए। प्रशासन और पुलिस के पास लोगों को बचाने के संसाधन नहीं थे, फिर लोगों को बचाने आर्मी को बुलाया गया। 25 घंटे बाद आखिरी शव निकला था। 3 अप्रैल को प्रशासन ने मंदिर के अवैध निर्माण वाले हिस्से को ध्वस्त किय. प्रतिमाएं दूसरी जगह शिफ्ट की गई और बावड़ी को भी बंद कर दिया था.

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