भोपाल: मध्य प्रदेश में सिनेमा की उन्नति और फिल्म देखने के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा बनाई गई फिल्म पर्यटन नीति भारतीयों को सिनेमा में निवेश करने के लिए बढ़ावा दे रही है. फिल्म पर्यटन फिल्म नीति 2020 के तहत युवाओं को मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल निर्माण के लिए 75 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है. सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल (सिनेमा हॉल) की स्थापना के लिए 50 लाख रुपए, कंटेंपररी सिनेमा हॉल के लिए 75 लाख रुपए और मल्टीप्लेक्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 75 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है.
प्रदेश को फिल्म शूटिंग हब बनाने की तैयारी
पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में एमपी को फिल्म शूटिंग हब के रूप में बनाया जाएगा. इसके साथ ही फिल्म से जुड़ी संस्थाओं के विकास के लिए भी काम किया जा रहा है. मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति राज्य में सिनेमा से संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। साथ ही स्थानीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
सिंगल स्क्रीन सिनेमा व मल्टीप्लेक्स बनाने में दी जायेगी प्रोत्साहन
प्रदेश में सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपये की लागत पर 15% अनुदान दिया जाएगा। बता दें कि प्रति सिनेमा हॉल अनुदान की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है। 2 साल में बंद हो चुके सिनेमा हॉल को पुनर्जीवित या बेहतर बनाने के लिए 25 लाख रुपये की लागत पर 15% राशि का अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान की अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये प्रति सिनेमा हॉल है। इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए एक करोड़ रुपये के न्यूनतम पूंजीगत व्यय पर 15% अनुदान दिया जा रहा है। इस अनुदान की अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये प्रति सिनेमा हॉल है।
सीएम यादव ने अरबाज खान से की मुलाकात
बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने मुंबई दौरे के दौरान अभिनेता और निर्देशक अरबाज खान से भेंट की थी। इस कड़ी सीएम यादव ने कहा कि एमपी में फिल्मों के लिए अधिक संभावनाएं हैं. इस दौरान उन्होंने एमपी को फिल्म हब बनाने को लेकर जोर दिया था।
इस तरह करें आवेदन
इच्छुक निवेशक और सिनेमा हॉल मालिक सरल प्रक्रिया के जरिए अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक पोर्टल https://filmcell.mponline.gov.in/sws/login से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा. आवेदन पत्र में जरूरी जानकारियों और लेखों की सूची दी गई है. आवेदन पत्र के साथ कमर्शियल प्लान, वित्तीय विवरण और संपत्ति के स्वामित्व के प्रमाण के साथ जरूरी दस्तावेज एमपी टूरिज्म बोर्ड के कार्यालय में जमा करने होंगे. आवेदन पत्र के जरूरी मूल्यांकन के बाद उचित अनुदान दिया जाएगा.