Monday, September 30, 2024

MP Borewell Policy News: एमपी में मासूमों को ‘निगल’ रहा है बोरवेल, 9 महीने बाद भी सरकार ने नहीं बनाई पॉलिसी

भोपाल। एमपी में खुले बोरवेल बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। पिछले साल एक अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट को बताया था कि वह खुले बोरवेल पर एक नीति बना रही है ताकि बच्चों की दुखद मौतों को रोका जा सके जो गलती से उसमें गिर जाते हैं। नौ महीने हो चुके हैं, तब से चार बच्चों की बोरवेल में मौत हो चुकी है, लेकिन नीति पाइपलाइन में ही अटकी हुई है।

हाई कोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान

पिछले साल जून में, सीहोर जिले के मुंगावली गांव में एक 3 साल की मासूम बोरवेल में गिर गई। उस तक पहुंचने में 50 घंटे लग गए। वह मर चुकी थी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एक हाई कोर्ट खंडपीठ ने इस त्रासदी का स्वतः संज्ञान लिया और 12 जून, 2023 को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

जल्द बना रहे हैं नीति

1 अगस्त को एक सुनवाई के दौरान, सरकार ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि राज्य में खुले बोरवेल और उससे होने वाली आपदा के संबंध में एक नीति बनाने की प्रक्रिया में है। फिर, इस साल 24 जनवरी को, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सरकार की ओर से एचसी को सूचित किया कि मसौदा नीति तैयार है और वह इसे दो सप्ताह में जमा करेंगे।

कब-कब हुए हादसे

  1. 6 जून 2023 को तीन साल की बच्ची सीहोर के बोरवेल में गिर गई। 50 घंटे के रेस्क्यू के बाद उसे बाहर निकाला गया लेकिन मौत हो गई। इसके बाद 12 जून को एमपी हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया।
  2. 18 जुलाई 2023 विदिशा में ढाई साल की बच्ची 25 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। बाहर निकालने पर मौत।
  3. 5 दिसंबर 2023 को पांच साल की बच्ची राजगढ़ जिले स्थित एक गांव में बोरवेल में गिर गई। नौ घंटे बाद बाहर आई तो बच नहीं सकी।
  4. 12 दिसंबर 2023 को पांच साल का बच्चा अलीराजपुर जिले स्थित एक बोरवेल में गिर गया। बाहर निकालने पर वह बच नहीं सका।
  5. 14 अप्रैल 2024 को रीवा में 6 साल का मयंक बोरवेल में गिर गया। दो दिन बाद बाहर आया तो मौत हो गई।

नहीं बनी कोई नीति

अभी तक कोई नीति नहीं बनाई गई है या लागू नहीं की गई है, लेकिन इस साल 7 फरवरी को, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को एक पत्र जारी किया, जिसमें 2010 में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों और एमपी हाई कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने की सूची दी गई थी। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के पास पत्र की एक प्रति है।

पहले भी सौंपे हैं कोर्ट के निर्देश

यह कोई नई बात नहीं थी। PHE ने पहले भी कलेक्टरों को वही SC दिशानिर्देश सौंपे थे। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के पास सितंबर 2019 में जारी ऐसे ही एक पत्र की एक प्रति है। तो, राज्य सरकार की नीति कहां है? यह पूछे जाने पर कि क्या ऐसी कोई नीति बनाई जा रही है या बनाई गई है, PHE मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि वर्तमान में, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं अभी (चुनाव के लिए) प्रचार कर रहा हूं और वापस आने पर इसकी जांच करूंगा।

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