भोपाल: आज सोमवार, 1 जुलाई से देश भर में नए क्रिमनल कानून लागू किए गए हैं। नए कानून के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहला मामला दर्ज किया गया है। एक युवक द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ कुछ लोगों ने गाली गलौज किया है, जिसके बाद इस मामले में केस दर्ज […]
भोपाल: आज सोमवार, 1 जुलाई से देश भर में नए क्रिमनल कानून लागू किए गए हैं। नए कानून के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहला मामला दर्ज किया गया है। एक युवक द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ कुछ लोगों ने गाली गलौज किया है, जिसके बाद इस मामले में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि नए कानून लागू होते ही धाराओं की संख्या में भी बदलाव हुआ है। राजधानी भोपाल में देर रात नए कानून लागू होते ही भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली केस दर्ज की गई है। यह पूरा मामला प्रदेश के हनुमानगंज थाने की है।
बता दें कि देर रात नए कानून लागू होते ही राजधानी के थाना हनुमानगंज में आधी रात 12: 5 पर पहला केस दर्ज हुआ। केस दर्ज करवाने वाले युवक इसरानी मार्केट प्रफुल्ल चौहान हैं , जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ हरभजन ने गाली गलौच की है। इसके बाद पुलिस ने हरभजन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
देश भर में आज सोमवार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। इस नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए देश भर के साथ -साथ एमपी की पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस अधिकारी पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें तो इस नए कानून के तहत हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही मामला दर्ज करने के लिए नए सॉफ्टवेयर ला भी इस्तेमाल हो रहा है। इस कानून को लोगों के बीच जागरूकता फ़ैलाने के लिए पुलिस लगातार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है।
लोगों को आने वाले समय में कुछ प्रमुख धाराओं में किया गया बदलाव याद रखना आवश्यक है। जहां पहले 302 हत्या थी अब 103 (1), ठगी या धोखाधड़ी के पहले 420 अब 318(4), चोरी के लिए पहले 379 अब 303 (2) व दुष्कर्म पहले 376 अब आईपीसी 64 बीएनएस कहलाएंगी।