Sunday, September 29, 2024

MP New Education Policy: क्लास एक से दो तक के स्टूडेंट को होम वर्क नहीं, एक दिन रहेगा नो बैग डे, जानें नए आदेश में क्या-क्या

भोपाल। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के अनुसार क्लास वन से टू तक के बच्चों को होम वर्क नहीं मिलेगा। साथ ही सप्ताह में एक दिन स्कूल में नो बैग डे रहेगा। इसके साथ ही हर क्लास के हिसाब से स्कूल बैग का वजन होगा।

छोटे बच्चों को नो होमवर्क

एमपी में नई शिक्षा नीति के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। इसे लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिया है। 2024-25 में इसे सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। वहीं, बच्चों पर स्कूल बैग का बोझ भी कम होगा। नियम के अनुसार ही स्कूल बैग का वजन होगा। इसके साथ ही क्लास वन से टू तक के बच्चों को कोई होम वर्क नहीं दिया जाएगा। बता दें, नो बैग डे से बच्चों को पढ़ने में कही न कहीं और मन लगेगा और वह एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे

सख्ती से पालन करेंगे निर्देश

स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे सख्ती के साथ पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने कहा है कि स्कूल बैग पॉलिसी-2020 को सख्ती के साथ लागू करें। नियम के मुताबिक स्कूल को बच्चों को एक दिन बिना बैग के बुलाना होगा। साथ ही नर्सरी से दूसरी कक्षा के बच्चों को होम वर्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही बच्चों के बैग की अधिकतम वजन की सीमा 2.2 किलो से ज्यादा नहीं होगी। 3 से 5 क्लास तक के बच्चों के बैग की सीमा अधिकतम ढाई किलो तक होगी। वहीं, जिस दिन बच्चे बैग लेकर नहीं आएंगे, उस दिन स्कूल में अलग एक्टिविटी कराई जाएगी।

स्कूल प्रबंधन तय करेगा

वहीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों के स्कूल बैग का वजन स्कूल प्रबंधन तय करेगा वहीं, इन निर्देशों के पालन नहीं होने पर विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पालन कराने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। वे हर 3 महीने बात सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगे। अगर नियम के मुताबिक चीजें नहीं होंगी तो स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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