भोपाल: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के सिफारिश पर सरकार ने अलग-अलग जिलों में पदस्थ 6 महिला न्यायाधीशों की सेवा समाप्त कर दी है। प्राप्त जानकरी के अनुसार इन महिला जजों का प्रोबेशन पीरियड में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। विधि-विधायी के कार्य विभाग ने आदेश जारी किये है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार परिवीक्षा अवधि संतोषजनक और सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर पाने के कारण यह निर्णय किया गया है। बता दें इस विषय पर पिछले महीने 8 से 10 मई के बीच प्रशासनिक समिति की बैठक हुई थी जिसके बाद 13 मई को फुल कोर्ट में इस पर फैसला लिया गया है।
ये महिला न्यायधीश हुईं सेवामुक्त
नोटिफिकेशन के अनुसार जिन महिला न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, उनमें न्यायिक सेवा की सदस्य सरिता चौधरी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश उमरिया, रचना अतुलकर जोशी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश त्योंथर जिला रीवा, प्रिया शर्मा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश अंबेडकरनगर इंदौर, सोनाक्षी जोशी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश के अधीन पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश मुरैना शामिल हैं। अदिति शर्मा पंचम व्यवहार न्यायाधीश टीकमगढ़ और ज्योति बरवड़े व्यवहार न्यायाधीश टिमरनी जिला हरदा के नाम शामिल हैं। यह सभी अधिकारी कनिष्ठ खंड के न्यायिक सेवा के सदस्य रहे हैं, जिन्हें अच्छा परफॉर्म न करने के कारण सेवा से टर्मिनेट किया गया है।