भोपाल। पूरे देश में इन दिनों नीट पेपर लीक का मामला छाया हुआ है। इसे लेकर केद्र सरकार ने हाल ही में लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूनचना जारी की है। अब मध्य प्रदेश की सरकार पेपर लीक जैसे जुर्म को रोकने के लिए एक सख्त कानून लाने पर विचार कर रही है।
आरोपी को 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना
इस कानून में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रस्ताव है। सूत्रों ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट तैयार करके विधि विभाग को भेज दिया है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ सचिव समिति में इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है।ड्राफ्ट के मुताबिक पेपर लीक होने की स्थिति में एग्जाम सेंटर, सर्विस प्रोवाइडर और अनियमितताएं शामिल किसी भई व्यक्ति को सीधे तौर पर गुनेहगार माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारी जुर्माने और 10 साल की जेल की सजा के अतिरिक्त दोषियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि वह आगामी विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश करेगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि यदि विधानसभा सत्र में विधेयक को मंजूरी नहीं मिलती है तो कानून को अध्यादेश के रूप में लागू किया जा सकता है।
नए कानून को सत्र में पेश करने की संभावना
राज्य में परीक्षा घोटालों का एक लंबा इतिहास है जिसमे व्यापम से लेकर साल 2023 की पटवारी भर्ती में कथित अनियमितताएं शामिल हैं। राज्य सरकार स्कूल बोर्ड से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती को कवर करने वाला एक कानून लाना चाहती है। यह एक्सरसाइज तीन महीने पहले स्कूल और बोर्ड परीक्षाओं को कवर करने के मकसद से शुरू हुई थी। लेकिन जब नीट पेपर लीक का मामला सामने आया तो अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई कर परीक्षा को कवर करने के लिए इसके दायरे को फैलाने की कोशिश की है।