इंदौर। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले अक्षय कांति बम को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। बुधवार को अक्षय बम को अग्रिम जमानत मिल गई है। दरअसल, अक्षय बम लंबे समय से फरार चल रहे थे. उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने बम के घर पर दबिश भी दी थी. लेकिन वे पुलिस के हाथ नहीं लगे थे. आज पूरे मामले को लेकर सुनवाई थी.
17 साल पहले मामले में हुआ था वारंट जारी
उनके वकील योगेश गुप्ता ने बताया कि इससे पहले मामले की सुनवाई शुक्रवार 24 मई को हुई थी, जिसमें अगली तारीख 29 मई दी गई थी। 17 साल पुराने जमीन विवाद के केस में ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ 24 अप्रैल को धारा 307 बढ़ाने के आदेश दिए थे। सुनवाई से गैर हाजिर रहने पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। योगेश गुप्ता ने बताया कि अक्षय बम ने इस मामले में दो अलग-अलग अदालतों में याचिका दायर की है। इस मामले में हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की गई थी, जबकि धारा 307 लगाने को लेकर ट्रायल कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि समीक्षा याचिका पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी। योगेश गुप्ता ने बताया कि अक्षय बम ने इस मामले में दो अलग-अलग अदालतों में याचिका दायर की है। इस मामले में हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की गई थी, जबकि धारा 307 लगाने को लेकर ट्रायल कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि समीक्षा याचिका पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी।
आवेदक यूनुस पटेल ने किया आवेदन
पुलिस को अक्षय कांति बम को गिरफ्तार कर 8 जुलाई तक कोर्ट में पेश करना है, वहीं दूसरी ओर कोर्ट में भी अक्षय कांति बम पर धारा 420 लगाने की मांग भी की गयी है. जिस पर की 8 जुलाई को सुनवाई होना है. फरयादी यूनुस पटेल ने अपने वकील के माध्यम से इस मामले में धारा बढ़ाने का आवेदन दिया है. अब देखना होगा कि अक्षय कांति बम की मुश्किलें कम होती हैं या फिर बढ़ती हैं. आपको बता दें इसके पहले कोर्ट बम की अग्रिम जमानत को खारिज कर चुकी है.