भोपाल. सीधी पेशाब कांड के बाद सिंगर नेहा सिंह राठौर ने कई ट्वीट किए थे। एक ट्वीट में आरोपी को आरएसएस के गणावेश में दिखाया था। इसके बाद सिंगर नेहा सिंह राठौर पर मध्यप्रदेश में तीन केस दर्ज हुए हैं। भोपाल, इंदौर के बाद नेहा के ट्वीट पर छतरपुर में भी केस दर्ज किया गया है. पुलिस नेहा पर लगे आरोपी की जांच कर रही है।
नेहा सिंह पर धारा 153ए
नेहा सिंह राठौर ने सीधी की घटना के बाद लिखा था कि एमपी में का बा… कमिंग शून। इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी। यह कार्टून जैसा था, जिसमें यह दिखाया गया था कि गणावेश पहने एक व्यक्ति किसी पर पेशाब कर रहा है। इसी ट्वीट के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ आरएसएस और आदिवासी समाज में शत्रुता पैदा करने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद नेहा सिंह राठौर पर आईपीसी की धारा 153ए लगाई गई है। इस धारा के अंतर्गत जाति, धर्म, निवास और भाषा जैसे मामलों में जब कोई दो समूहों के बीच शत्रूता पैदा करने की कोशिश करता है तो 153ए के तहत केस दर्ज किए जाते हैं.
दोषी सिध्द होने पर तीन साल की सजा
वहीं, अगर इस मामले में नेहा सिंह राठौर दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें तीन साल की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है. आमतौर पर इस धारा का प्रयोग वर्ग द्वेष के मामले में किया जाता है। आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में इसी धारा के तहत केस दर्ज होते हैं। केस दर्ज होने के बाद एमपी पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में पुलिस नेहा सिंह राठौर को पूछताछ के लिए तलब भी कर सकती है।