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       <title>Today jabalpur news update News | Latest jabalpur news update News | Breaking jabalpur news update News in English | Latest jabalpur news update News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का jabalpur news update समाचार:Today jabalpur news update News ,Latest jabalpur news update News,Aaj Ka Samachar ,jabalpur news update समाचार ,Breaking jabalpur news update News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
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        <copyright>MP Inkhabar</copyright>
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        </image><item><title>MP Politics: प्रियंका गांधी के स्वागत में लगी 30 फीट ऊंची गदा बनी चर्चा का विषय</title><link>https://mp.inkhabar.com/politics/mp-politics-30-feet-high-mace-to-welcome-priyanka-gandhi-became-a-topic-of-discussion/</link><pubDate>June 12, 2023, 1:50 pm</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/06/Clipboard-11-1.jpg</image><category>राजनीति</category><excerpt>भोपाल। मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चुनाव अभियान का शंखनाद करने जबलपुर आई प्रियंका गांधी के स्वागत में लगाई गई 30 फीट की गदा आकर्षण और चर्चा का केंद्र बन गई है। कर्नाटक चुनावों में बजरंग बली का मुद्दा कांग्रेस को घेरने के लिए इस...</excerpt><content>
&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल। &lt;/strong&gt;मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चुनाव अभियान का शंखनाद करने जबलपुर आई प्रियंका गांधी के स्वागत में लगाई गई 30 फीट की गदा आकर्षण और चर्चा का केंद्र बन गई है। कर्नाटक चुनावों में बजरंग बली का मुद्दा कांग्रेस को घेरने के लिए इस्तेमाल हुआ था। वहीं, मध्य प्रदेश में बजरंग बली के सहारे कांग्रेस भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। आदि शंकराचार्य चौक में बजरंग बली की 30 फीट ऊंची गदा सजाई गई है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;केके मिश्रा ने क्या कहा?&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;बजरंग बली और गदा लगाने के लिए कई मायने लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा के अनुसार हनुमान जी की 30-30 फुट की गदा पूरे शहर में लगाई गई है। यह न्याय के विजय का प्रतीक है। पूर्व वित्त मंत्री और पश्चिम विधानसभा से विधायक तरुण भनोत ने कहा कि भाजपा ने भगवान श्री राम के नाम का दुरुपयोग किया है। भगवान हनुमान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जिस तरह से उनकी गदा कर्नाटक में चली है, वह मध्य प्रदेश में भी होगा।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;गरमाया था बजरंग दल पर प्रतिबंध का मुद्दा&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;दरअसल, कर्नाटक चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े बजरंग दल पर प्रतिबंध के मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजरंग बली के नाम पर वोट मांगे थे। भाजपा के नेताओं ने बजरंग दल पर प्रतिबंध को बजरंग बली के अपमान से जोड़ा था। जबलपुर में तो बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ तक की थी। इस वजह से जबलपुर में बजरंग बली और गदा का महत्व और भी बढ़ जाता है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;कांग्रेस कमलनाथ को बता रही हनुमान भक्त&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;बता दें कि कांग्रेस कमलनाथ को हनुमान भक्त के तौर पर प्रकट कर रही है। उनके साथ ही उनके बेटे नकुल नाथ के फोटो भी आदि शंकराचार्य चौक पर लगे हैं, जहां यह बड़ी गदा लगाई गई है। केके मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी कमलनाथ के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देगी। पांच सौ रुपये में गैस सिलेंडर देगी। साथ ही 100 यूनिट बिजली माफ होगी। 200 यूनिट का बिजली बिल हाफ होगा। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होगी।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>MP News: हाई कोर्ट ने PFI के 19 सदस्यों की जमानत याचिका को किया रद्द, आरोपियों ने दिए थे ये तर्क</title><link>https://mp.inkhabar.com/top-news/mp-news-the-high-court-canceled-the-bail-plea-of-19-members-of-pfi-the-accused-had-given-these-arguments/</link><pubDate>April 26, 2023, 4:53 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/04/Clipboard-77-300x169.jpg</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>जबलपुर। प्रतिबंधित संगठन PFI जमील समेत 19 आरोपियों ने अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी। जबकि प्रतिबंधित संगठन के एक अन्य सदस्य अब्दुल रूउफ द्वारा मेडिकल ग्राउंड के आधार पर याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस डी के पालीवार ने सुनवाई...</excerpt><content>
&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;जबलपुर। &lt;/strong&gt;प्रतिबंधित संगठन PFI जमील समेत 19 आरोपियों ने अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी। जबकि प्रतिबंधित संगठन के एक अन्य सदस्य अब्दुल रूउफ द्वारा मेडिकल ग्राउंड के आधार पर याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस डी के पालीवार ने सुनवाई के बाद दोनों जमानत याचिकाओं को रद्द कर दिया।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;19 सदस्यों ने गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की थी याचिका&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;आपको बता दें कि जेल में बंद पीएफआई के 19 सदस्यों की ओर से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी में विधि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की है। इसके अलावा उनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। याचिका में कहा गया था कि विधि प्रक्रिया के पालन नहीं किये जाने के संबंध में दायर याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं होता है, तब तक उन्हें अंतरित जमानत का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;उप महाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह ने क्या कहा?&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;राज्य शासन की तरफ से उप महाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप गुप्ता ने जमानत याचिका का विरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का मेंबर हैं। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से आपत्ति जनक सामग्री पाई गई है। वे देश के विरूद्ध युद्ध और संविधान का विरोध कर रहे हैं। एसटीएफ व एटीएस ने जांच के उपरांत बीते वर्ष सितम्बर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। देशद्रोह सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत उनके खिलाफ अपराध दर्ज है। विधि प्रक्रिया को चुनौती देना जमानत का आधार कदा भी नहीं है। एकलपीठ को बताया गया कि जेल में अब्दुल रूउफ को मेडिकल सुविधा दी जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से कहा कि उन्हें ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;याचिकाकर्ताओं ने दिए तर्क&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p class=&quot;wp-block-paragraph&quot;&gt;बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि प्रकरण में आरोपियों से रिमांड अवधि में पूछताछ हो चुकी है। वे बहुत दिनों से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। इसलिए उन्हें जमानत का लाभ मिलना चाहिए। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद दोनों जमानत याचिकाओं को रद्द कर दिया।&lt;/p&gt;
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