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       <title>Today jabalpur madhya pradesh News | Latest jabalpur madhya pradesh News | Breaking jabalpur madhya pradesh News in English | Latest jabalpur madhya pradesh News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का jabalpur madhya pradesh समाचार:Today jabalpur madhya pradesh News ,Latest jabalpur madhya pradesh News,Aaj Ka Samachar ,jabalpur madhya pradesh समाचार ,Breaking jabalpur madhya pradesh News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
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        </image><item><title>मध्य प्रदेश: हाई कोर्ट ने अपना आदेश नहीं लिया वापस तो, वकील करेंगे…</title><link>https://mp.inkhabar.com/top-news/madhya-pradesh-if-the-high-court-does-not-withdraw-its-order-the-lawyers-will/</link><pubDate>March 19, 2023, 3:10 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/03/Clipboard-26.jpg</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>भोपाल। जबलपुर में पिछले छह दिनों से चली आ रहीं जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ के वकीलों की हड़ताल के बाद शनिवार को मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने भी कड़ा फैसला लिया है। सामान्य सभा की बैठक में एसबीसी के पदाधिकारियों ने एकमत से निर्णय ले लिया है।...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;भोपाल। &lt;/strong&gt;जबलपुर में पिछले छह दिनों से चली आ रहीं जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ के वकीलों की हड़ताल के बाद शनिवार को मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने भी कड़ा फैसला लिया है। सामान्य सभा की बैठक में एसबीसी के पदाधिकारियों ने एकमत से निर्णय ले लिया है। इसमें बताया गया है कि हाईकोर्ट ने 25 चिह्नित प्रकरणों को तीन माह की समय सीमा में रद्द करने का आदेश दिया था। बता दें कि यह आदेश 21 मार्च तक वापस नहीं लिया गया, तो 23 मार्च से पूरे राज्य के वकील द्वारा हड़ताल की जाएगी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;एसबीसी के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने क्या बताया?&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;एसबीसी के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान में पूरे मध्यप्रदेश में 25 प्रकरणों को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। उसका पूरे प्रदेश में विरोध किया जा रहा है। इस वजह से मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की शनिवार को सामान्य सभा की बैठक में एक मत से फैसला लिया गया है कि 21 मार्च तक यदि हाईकोर्ट ने 25 प्रकरणों से जुड़ा अपना आदेश वापस नहीं लिया तो 23 मार्च से प्रदेश के सभी वकील द्वारा हड़ताल की जाएगी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;जबलपुर में कब से चल रहा विरोध&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ के आह्वान पर जिलेभर के वकील हाईकोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से उन्होंने हड़ताल कर दी है। वकीलों द्वारा तो सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया है। निर्णय लिया गया कि साप्ताहिक हड़ताल के अंतिम दिन शनिवार को एमपी स्टेट बार काउंसिल को ज्ञापन सौंपा जाएगा।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>MP News: स्वास्थ्य सहायक प्रबंधक पदों पर नियुक्तियां रहेगी हाईकोर्ट आदेश के अधीन</title><link>https://mp.inkhabar.com/national/mp-news-appointments-to-the-posts-of-health-assistant-manager-will-be-subject-to-high-court-order/</link><pubDate>March 18, 2023, 3:03 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/03/Clipboard-18-300x169.jpg</image><category>देश</category><excerpt>भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्वास्थ्य सहायक प्रबंधक पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखने के निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने पीएससी, स्वास्थ्य एवं परिवार क...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;भोपाल। &lt;/strong&gt;मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्वास्थ्य सहायक प्रबंधक पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखने के निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने पीएससी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य आयुक्त, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के कुलसचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;इनकी ओर से दर्ज हुई याचिका&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;आपको बता दें कि ये मामले सीहोर निवासी जूही ताम्रकार, टीकमगढ़ निवासी विनीता नाग समेत अन्य की ओर से दाखिल किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि योग्यता होने के बावजूद उन्हें साक्षात्कार देने से वंचित किया गया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि पीएससी ने 7 जुलाई 2021 को स्वास्थ्य सहायक प्रबंधक के 64 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया था। इसके लिए पीजी के साथ डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना जरुरी था। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा दी और सफल हुए।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;28 फरवरी 2023 को अयोग्य करार दिया था&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;दायर याचिका के तहत सभी योग्यताएं होने के बावजूद उन्हें 28 फरवरी 2023 को अयोग्य करार दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने एक मार्च को संबंधित विभागों में अभ्यावेदन पेश कर बताया कि उनके पास निर्धारित योग्यता के साथ अतिरिक्त योग्यता भी है। जब इस मामले को लेकर कोई सुनवाई नहीं की गई तो हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। इतना ही नहीं न्यायालय को बताया गया कि उक्त पदों के लिए 20 मार्च से इंटरव्यू होने हैं। सुनवाई के बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश देते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक शाह ने अपना पक्ष रखा।&lt;/p&gt;
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