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       <title>Today High court News | Latest High court News | Breaking High court News in English | Latest High court News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का High court समाचार:Today High court News ,Latest High court News,Aaj Ka Samachar ,High court समाचार ,Breaking High court News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
        <link>https://www.mp.inkhabar.com/tag/high-court</link>
        <lastBuildDate>April 23, 2026, 3:22 am</lastBuildDate>
        <copyright>MP Inkhabar</copyright>
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        <language>hi</language>
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            <title>Inkhabar</title>
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        </image><item><title>MP News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भट्ट का निधन, दिल्ली में दुनिया को कहा अलविदा</title><link>https://mp.inkhabar.com/top-news/mp-news-former-chief-justice-of-madhya-pradesh-high-court-justice-bhatt-passes-away-said-goodbye-to-the-world-in-delhi/</link><pubDate>June 7, 2024, 3:25 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/06/download-2-2.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>भोपाल : गुरुवार, 6 जून को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूएल भट्ट का निधन हो गया। नई दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। 1993 से 1995 तक जस्टिस भट्ट एमपी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे, 199...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;भोपाल :&lt;/strong&gt; गुरुवार, 6 जून को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूएल भट्ट का निधन हो गया। नई दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। 1993 से 1995 तक जस्टिस भट्ट एमपी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे, 1995 में यहीं से वे रिटायर हुए थे। बता दें कि इससे पहले वे गौहाटी हाईकोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;1980 में वो हाईकोर्ट के जज बने&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;केरल से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस भट्ट जिला न्यायाधीश के रूप में न्यायिक सेवा में कदम रखें और 1980 में वो वहां के हाईकोर्ट के जज बने। रिटायर होने के बाद, उन्हें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईजीएटी), नई दिल्ली के अध्यक्ष बनाए गए, जहां उन्होंने अगले तीन सालों तक सेवा की। उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ वकील के रूप में भी बताया गया था। वहीं गुरुवार, नई दिल्ली में गुरुवार शाम साढ़े सात बजे जस्टिस भट्ट ने दुनिया को अलविदा कहा।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>MP News: हिजाब विवाद मामले में गंगा जमना स्कूल को हाई कोर्ट से मिली राहत</title><link>https://mp.inkhabar.com/top-news/ganga-jamna-school-gets-relief-from-high-court-in-hijab-controversy-case/</link><pubDate>August 30, 2023, 11:02 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/08/Clipboard-6-2-300x169.jpg</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>भोपाल. दमोह के गंगा जमना स्कूल में हिजाब विवाद मामले में आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद प्रिंसिपल, टीचर और चपरासी को सशर्त जमानत दे दी है. आरोपियों से 50 हजार का मुचलका भी वसूल किया गया है. गंगा जमना स्कूल क...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;भोपाल. &lt;/strong&gt;दमोह के गंगा जमना स्कूल में हिजाब विवाद मामले में आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद प्रिंसिपल, टीचर और चपरासी को सशर्त जमानत दे दी है. आरोपियों से 50 हजार का मुचलका भी वसूल किया गया है. गंगा जमना स्कूल के इन कर्मचारियों पर धर्म परिवर्तन का दवाब बनाने जैसे कई गंभीर आरोप हैं.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;ये था मामला&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;दमोह का गंगा जमना स्कूल उस समय विवादों में आया था, जब वहां पर पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा था. इसके बाद स्कूल की जांच शुरू हो गई थी, सीएम के हस्तक्षेप के बाद स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी गई थी. स्कूल के मालिक के कई ठिकानों पर भी छापे मारे गए थे.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;हाई कोर्ट की शर्तें&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;हाई कोर्ट ने स्कूल के प्राचार्य अस्फ़ा शेख , शिक्षक अनस अथर और चपरासी रुस्तम अली को सशर्त जमानत दी है.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;आरोपी अपने जुर्म को फिर नहीं दोहरायेंगे.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;किसी भी स्कूली छात्र को कलावा एवं तिलक लगाने से मना नहीं किया जाएगा.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त पाठनीय सामग्री के अलावा किसी धर्म विशेष की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;किसी भी ग़ैर इस्लामिक धर्म के छात्रों को धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाये.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;हिंदू अथवा जैन धर्म की छात्राओं को हिजाब पहनने मजबूर नहीं किया जाएगा.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;आरोपियों को 50 हज़ार के मुचलके पर सशर्त जमानत दी है.&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>MP Breaking: जबलपुर हाई कोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को सस्पेंड करने आदेश लिया वापस</title><link>https://mp.inkhabar.com/top-news/mp-breaking-jabalpur-high-court-withdraws-order-suspending-chhindwara-sp-vinayak-verma/</link><pubDate>April 13, 2023, 8:49 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/04/Clipboard-11-300x169.jpg</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>भोपाल। जबलपुर हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को सस्पेंड करने के आदेश वापस ले लिया है। एसपी वर्मा ने गुरुवार को हाईकोर्ट में पेश होकर माफी मांगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश वापस ले लिया। उनके अलावा NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हा...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;भोपाल। &lt;/strong&gt;जबलपुर हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को सस्पेंड करने के आदेश वापस ले लिया है। एसपी वर्मा ने गुरुवार को हाईकोर्ट में पेश होकर माफी मांगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश वापस ले लिया। उनके अलावा NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हाईकोर्ट में पेश हुए। जिसके बाद उनका भी अरेस्ट वारंट वापस हो गया।&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>MP News: एसपी विनायक वर्मा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से मिला सस्पेंड ऑर्डर, भूमि अधिग्रहण पर 19 अप्रैल हो होगी सुनवाई</title><link>https://mp.inkhabar.com/top-news/mp-news-sp-vinayak-verma-gets-suspend-order-from-madhya-pradesh-high-court-hearing-on-land-acquisition-will-be-held-on-april-19/</link><pubDate>April 13, 2023, 6:46 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/04/Clipboard-9-1-300x169.jpg</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>भोपाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना से संबंधित एक मामले में छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने अवमानना के मामले में प्रतिवादी को कोर्ट में पेश न करने पर छिंदवाड़ा एसपी...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;भोपाल।&lt;/strong&gt; मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना से संबंधित एक मामले में छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने अवमानना के मामले में प्रतिवादी को कोर्ट में पेश न करने पर छिंदवाड़ा एसपी के व्यवहार पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिए हैं कि छिंदवाड़ा एसपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए और अब प्रतिवादी के विरूद्ध वारंट तामीली की जिम्मेदारी हाई कोर्ट की होगी.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;क्या था मामला?&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में स्थित तुलसी नारायण संकीर्तन मंडल की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि एनएचएआई ने मंदिर की 1254 वर्ग जमीन का अधिग्रहण कर लिया था. जमीन कब्ज़ा करने के बावजूद भी मुआवजा नहीं दिया गया था. इसके खिलाफ तुलसी रामायण संकीर्तन मंडल ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. एमपी हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद मुआवजा देने के आदेश जारी किए थे. लेकिन इसके बावजूद भी एनएचएआई द्वारा सिर्फ 636 वर्ग फीट का मुआवजा ही प्रदान किया गया. हाईकोर्ट ने अगस्त 2018 में बाकी बचे 618 वर्ग फ़ीट जमीन का मुआवजा देने के निर्देष देते हुए याचिका को हटा दिया था.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;19 अप्रैल को होगी सुनवाई&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;चीफ जस्टिस रवि मलिमठ की युगलपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस अधीक्षक ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री को लिखे गये पत्र में जमानती वारंट तामील नहीं होने की वजह अधिकारी के स्थानातंरण को बताया है. इससे हम नाराज हैं और ऐसा लग रहा है कि हमारे आदेशों को गंभीर रूप से नहीं लिया जा रहा है. युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना को निर्देश दिए कि छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को मामले पर फैसला आने तक निलंबित कर दिया जाए.&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>मध्य प्रदेश: ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, पढ़िए पूरी खबर</title><link>https://mp.inkhabar.com/top-news/madhya-pradesh-high-court-expressed-displeasure-over-online-gambling-read-full-news/</link><pubDate>March 15, 2023, 5:44 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2023/03/Clipboard-5-300x169.jpg</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>भोपाल। ऑनलाइल गैम्बलिंग पर तीन महीने में कानून बनाने के आदेश को वापस लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया गया था। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए आवेदन को रद्द कर दिया। ए...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;भोपाल। &lt;/strong&gt;ऑनलाइल गैम्बलिंग पर तीन महीने में कानून बनाने के आदेश को वापस लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया गया था। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए आवेदन को रद्द कर दिया। एकलपीठ ने सरकार को एक हफ्ते में कमेटी द्वारा तैयार ड्राफ्ट को पेश करने के आदेश को जारी किया हैं। एकलपीठ द्वारा सरकार को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि ड्राफ्ट को विधानसभा में विचार व मतदान के लिए कब प्रस्तुत किया जाएगा, इसकी भी जानकारी प्रदान की जाए।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;सरकार ने जवाब में क्या कहा?&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि ऑनलाइन गैम्बलिंग के अपराध में दायर जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया था। हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गैम्बलिंग के संबंध में सख्त कानून बनाने के लिए सरकार से सवाल जवाब किए थे. सरकार ने अपने जवाब में कहा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग पर अंकुश लगाने के लिए राज्य के वरिष्ठ सचिवों की कमेटी कानून बनाने पर विचार कर रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि कानून का खाका तैयार करने में तीन महीने का समय लगेगा. फिर विधानसभा में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर रूपरेखा तैयार करने के लिए सरकार को तीन महीने का समय दिया था।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;कब होगी मामले की अगली सुनवाई&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;आपको बता दें कि याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से उक्त आदेश वापिस लेने का आग्रह किया गया है। एकलपीठ ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कानून से जुड़े ड्राफ्ट को पेश करने की बजाय सरकार उक्त आवेदन को पेश कर रही है। एकलपीठ ने आवेदन को रद्द करते हुए कहा कि अगली सुनवाई में उक्त अधिकारियों द्वारा हलफनामा पेश नहीं किया गया तो उन्हें व्यक्तिगत हाजिरी के लिए आदेश देने पड़ेंगे। अब मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;ये है सनत पर आरोप&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;हाईकोर्ट ने अगस्त 2022 को राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि ऑनलाइन गैम्बलिंग की लगाम कसने के लिए जरूरी कदम उठाएं। कोर्ट द्वारा कहा गया था कि ऑनलाइन गैम्बलिंग से देश के युवाओं के आर्थिक, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर बड़े स्तर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस मामले में ठोस निर्णय लेने में अब ज्यादा इंतजार नहीं किया सकता। सिंगरौली जिले के सनत कुमार जायसवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उक्त आदेश जारी किए थे। सनत पर आरोप है कि उसने अपने नाना के अकाउंट से 8 लाख 51 हजार रुपये निकाले थे। इस धन राशि को उसने आईपीएल के सट्टे में लगाकर उड़ा दिए।&lt;/p&gt;
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