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Compensation: तय सीमा में बिजली आपूर्ति न होने पर मिलेगा हर्जाना, केंद्र सरकार ने लागू किए नियम

भोपाल। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। यदि आप के घर में बिजली नहीं आ रही है और आपने इसकी शिकायत बिजली कंपनी को दी है। बिजली विभाग ने तय सीमा तक बिजली देना का वादा किया है। यदि तय समय सीमा में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होती है, […]

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Compensation
  • September 5, 2024 11:29 am IST, Updated 6 months ago

भोपाल। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। यदि आप के घर में बिजली नहीं आ रही है और आपने इसकी शिकायत बिजली कंपनी को दी है। बिजली विभाग ने तय सीमा तक बिजली देना का वादा किया है। यदि तय समय सीमा में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होती है, तो उपभोक्ताओं को हर्जाना मिलेगा।

सुधार न होने पर देना होगा हर्जाना

बिजली विभाग उपभोक्ता को बिजली आपूर्ति का हर्जाना देगी। शहरी क्षेत्र में 4 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे में बिजली कंपनी को सुधार करना ही होगा। इसी तरह बिल बांटने में देरी, मीटर और ट्रांसफार्मर खराबी की शिकायत का निराकरण समय पर नहीं होने पर भी उपभोक्ता हर्जाना की मांग कर सकते है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस मामले में क्षतिपूर्ति मानदंड लागू कर दिए हैं। इस माह के बिजली बिलों के साथ उपभोक्ताओं को लागू मानदंड की सूची भी भेजी जा रही है।

बिजली कंपनी पर लागू किए गए नियम

केंद्र सरकार के निर्देश के बाद इंदौर बिजली कंपनी ने सबसे पहले मानदंड को तैयार किया। साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया।

बिल में सुधार की शिकायत का निराकरण उसी दिन किया जाएगा। यदि देरी होती है तो लोगों को हर्जाना दिया जाएगा।

नए कनेक्शन देना, फेज बदलाव करने से लेकर तमाम सभी कार्यों में समय सीमा और क्षतिपूर्ति का नियम लागू होगा।

उपभोक्ता को अंतिम तारीख के कम से कम 10 दिन पहले तक बिल नहीं मिलता है तो हर्जाने की मांग कर सकते है।

सेवा में देरी होने पर उपभोक्ता क्षतिपूर्ति राशि का दावा कर सकते है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभिन्न-विभिन्न समय सीमा लागू होगी।


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