Advertisement
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • राशन कार्ड के लिए कलेक्टर ने जारी किए निर्देश, 30 अप्रैल से पहले ई-केवाईसी कराने की अपील

राशन कार्ड के लिए कलेक्टर ने जारी किए निर्देश, 30 अप्रैल से पहले ई-केवाईसी कराने की अपील

भोपाल। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 1 मई 2025 से स्मार्ट पीडीएस लागू किया जाएगा। स्मार्ट पीडीएस के सभी राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराना जरूरी है। लाभार्थियों को केवाईसी के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। एमपी में 10.28 लाख हितग्राहियों में से अभी भी 1.45 लाख लाभार्थियों […]

Advertisement
ration card
  • April 11, 2025 9:18 am IST, Updated 1 week ago

भोपाल। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 1 मई 2025 से स्मार्ट पीडीएस लागू किया जाएगा। स्मार्ट पीडीएस के सभी राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराना जरूरी है। लाभार्थियों को केवाईसी के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। एमपी में 10.28 लाख हितग्राहियों में से अभी भी 1.45 लाख लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है।

ई-केवाईसी न होने पर अपात्र 

30 अप्रैल तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले हितग्राहियों को अपात्र श्रेणी में डाला जाएगा। ऐसे हितग्राहियों को सरकारी राशन की सुविधा नहीं मिलेगी। कलेक्टर बालागुरु ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल तक खास अभियान चलाकर जिले के 10.28 लाख हितग्राहियों में से बचे 1.45 लाख लाभार्थियों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें। कलेक्टर ने कहा कि ई-केवाईसी के लिए बाकी बचे हितधारकों की सूची पीओएस मशीन, जेएसओ लॉगिन और स्थानीय निकाय पर उपलब्ध है।

 ई-केवाईसी की प्रक्रिया बताएं

इस सूची का प्रिंट निकालकर संबंधित अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, उचित मूल्य दुकान पर चिपकाया जाए। ताकि हितधारकों को ई-केवाईसी में किसी तरह की दिक्कत न हो। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अभियान के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान के विक्रेता, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और वार्ड प्रभारी का दल गठित किया जाए। इस संबंध में दुकान द्वारा आदेश जारी किया जाए। इसके साथ ही ई-केवाईसी के लिए गांवों या मोहल्ले जाकर कैंप लगाए जाएं।

गलती को सुधारा जाए

प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि पात्र हितधारकों के डाटाबेस में गलती होने पर उसमें पीओएस मशीन के जरिए सुधार किया जाए। कलेक्टर बालागुरू के द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक इस अभियान की सतत मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। इसके साथ ही सभी नगर परिषद सीएमओ और जनपद सीईओ को अभियान की प्रगति से नोडल अधिकारियों को अवगत कराया जाए।

कलेक्टर ने कार्ड धारकों से की अपील

कलेक्टर बालागुरू के ने जिले के सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे अपनी ई-केवाईसी निर्धारित तारीख 30 अप्रैल से पहले करा लें, ताकि उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन का लाभ आगे भी दिया जा सके।


Advertisement