Advertisement
  • होम
  • क्राइम
  • Encroachment: अतिक्रमण हटाने के लिए गई प्रशासन की टीम पर किया पथराव, जाम लगाने वालों पर FIR दर्ज

Encroachment: अतिक्रमण हटाने के लिए गई प्रशासन की टीम पर किया पथराव, जाम लगाने वालों पर FIR दर्ज

भोपाल। मंदिर की जमीन से जाम हटाने गई प्रशासन की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया। पथराव करने और फिर जाम लगाने वाले लोगों पर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने और यातायात बाधित करने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई […]

Advertisement
Encroachment
  • July 20, 2024 12:03 pm IST, Updated 7 months ago

भोपाल। मंदिर की जमीन से जाम हटाने गई प्रशासन की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया। पथराव करने और फिर जाम लगाने वाले लोगों पर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने और यातायात बाधित करने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पथराव व जाम लगाने के आरोपियों में महिलाएं भी शामिल हैं।

कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश

गौरतलब है, कि नेशनल हाईवे 552 के बागचीनी चौखट्टा पर महादेवजी बांके दुल्हेनी मंदिर (दुल्हेनी रामजानकी मंदिर) की जमीन है। जिसके एक हिस्से में हडबांसी गांव के लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों में गांव के बालट्टर शर्मा,रामनरेश शर्मा, अवनीश शर्मा, रामप्रकाश शर्मा और पुत्रगण रामस्नेही शर्मा ने कब्जा कर चार मकान व 10 दुकान का निर्माण कर लिया था। दुल्हेनी रामजानकी मंदिर के पुजारी ऋषिकेश गोस्वामी ने ग्वालियर हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर थी। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुरैना कलेक्टर को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे।

पथराव समेत कई मामलों मे केस दर्ज किया

कार्रवाई के दौरान भीड़ ने अतिक्रमण हटाने आई टीम पर पथराव किया। जिसमें एक पहरेदार घायल हो गया है। वहीं कई सरकारी गाड़ी इसकी चपेट में आ गई। इस मामले मे टीम ने बचाव में आसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज के बाद भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इसके कुछ देर बाद तीन महिलाओं को मृत बताकर उन्हें शव की तरह नेशनल हाईवे पर रखकर पौन घंटे से ज्यादा समय तक जाम लगाकर हंगामा किया। इसी मामले में हुरहेडी हल्के के पटवारी नरेश पुत्र रामप्रवेश सिंह सिकरवार की शिकायत पर बागचीनी थाने में 100 से अधिक अज्ञात महिला-पुरुषों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 191(3), 13, 2221, 126(2) के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले की जांच बागचीनी थाना प्रभारी राजकुमार परमार खुद कर रही हैं।


Advertisement