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मुख्यमंत्री मोहन यादव का ऐलान, धर्मांतरण कराने वाले को मिलेगी फांसी की सजा

भोपाल। मध्य प्रदेश में एक नया कानून लागू होगा। एमपी में अब धर्मांतरण करवाने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। एमपी के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस बात की घोषणा की हैं। मोहन यादव ने कहा, “धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के जरिए से हम प्रावधान कर रहे हैं कि जो धर्मांतरण करवाएंगे, उनके लिए […]

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  • March 8, 2025 10:01 am IST, Updated 1 day ago

भोपाल। मध्य प्रदेश में एक नया कानून लागू होगा। एमपी में अब धर्मांतरण करवाने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। एमपी के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस बात की घोषणा की हैं। मोहन यादव ने कहा, “धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के जरिए से हम प्रावधान कर रहे हैं कि जो धर्मांतरण करवाएंगे, उनके लिए भी हमारी सरकार के द्वारा फांसी का प्रावधान किया जा रहा है।

ऐसे लोगों को जिंदगी जीने का अधिकार नहीं

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे कहा कि धर्मांतरण और दुराचरण किसी भी तरह की व्यवस्था के खिलाफ है। सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर इन कुरीतियों को बढ़ावा नहीं देंगे। मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत सख्त है, इसलिए धर्मांतरण के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा, “हमारी सरकार जोर जबरदस्ती और बहला फुसलाकर दुराचार करने वालों को छोड़ेगी नहीं। हम किसी भी हालत में ऐसे लोगों को जिंदगी जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं।”

जबरन धर्मांतरण को रोका जाए

यह कानून लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा। जहां धर्मांतरण कराने वालों को इतनी सख्त सजा सुनाई जाएगी। प्रदेश में हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां युवकों ने पहचान छिपाकर युवतियों से नजदीकी बनाकर उससे शादी कर ली, फिर दुष्कर्म कर धर्मांतरण का दबाव डाला। भोपाल में इंजीनियरिंग छात्रा की आत्महत्या के मामले ने भी जोर पकड़ा, जिस पर हिंदू संगठनों ने लव जिहाद की जांच की मांग की थी। सरकार इस तरह के मामलों पर सख्ती बरतने के लिए नए प्रावधान ला रही है ताकि जबरन धर्मांतरण को पूरी तरह रोका जा सके।


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