Sunday, November 3, 2024

Income Tax News: आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस(AI) से हो रही इनकम टैक्स रिटर्न की जांच-पड़ताल

भोपाल। आम टैक्स देने वालों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट तारीख 31 जुलाई है। आयकर विभाग ने प्रत्येक करदाता का एनुअल इंफार्मेशन सिस्टम (एआइएस) पोर्टल काफी समय पहले अपलोड कर दिया है। करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करने से पहले एआइएस से मिलान कर लेना चाहिए। आयकर विभाग के पास कम से कम 50 अलग-अलग माध्यमों से रूपयों के लेन-देन की सूचना मिल रही है जो एआइएस में दर्ज होती है।

दाखिल रिर्टन में भी किया जा रहा है (AI)का उपयोग

साथ ही दाखिल रिटर्न की जांच में भी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में जरा सी भी असावधानी से करदाता को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी भी करदाता के एआइएस में उसके वेतन की आय, लाभांश आय, किराए से होने वाली आय,ब्याज की आय, पूंजीगत लाभ, टीडीएस, बैंक खातों के बड़े जमा, म्युचुअल फंड के निवेश, कर भुगतान जैसे तमाम लेन-देन परिलक्षित हो रहे हैं। इंदौर सीए ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष सीए आनंद जैन कहते हैं इसके आधार पर एआइएस ही करदाता को एक सीधे रिटर्न दाखिल करने का विकल्प देता है। आनलाइन रिटर्न दाखिल करने की इस प्रक्रिया में एआइएस के आधार पर एक ट्रांजेक्शन इंफार्मेशन स्टेटमेंट (टीआइएस) जनरेट होता है।

रिफंड का लालच न करें

सीए जैन के अनुसार बीते वर्षों में कई लोगों की आदत रही है कि वे अव्यावहारिक और बोगस रिफंड हासिल करते रहे हैं। अब ये भूलकर भी ना करें। दरअसल आयकर विभाग इस मामले पर काफी सख्त है। ऐसे निवेश व खर्च जिसकी रसीदें और पुख्ता दस्तावेज आपके पास हैं उसी का रिफंड क्लेम करें। दरअसल आयकर विभाग अब जांच में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस साफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। ऐसे में बोगस रिफंड तुरंत पकड़ में आते हैं। साथ ही ऐसा करने वाले करदाता पर मोटी पेनाल्टी और ब्याज रोपित हो सकता है।

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