भोपाल। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर रहे है वहीं दूसरी तरफ पार्टियों के उम्मीदवार बदले जा रहे है। इसी क्रम में भोपाल मध्य के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की विधायकी खतरे में आ सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नामांकन पत्र में ऋण संबंधी सही जानकारी नहीं देने को लेकर दायर की गई याचिका हाई कोर्ट जबलपुर में स्वीकार कर ली है। उल्लेखनीय है कि भोपाल मध्य विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने कोर्ट में यह याचिका दायर की थी।
हाई कोर्ट ने 14 अप्रैल तक मांगा जवाब
अब मामले में हाई कोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद से 14 अप्रैल 2024 तक जवाब मांगा है । खुद निर्वाचन आयोग को दी गई जानकारी में मसूद व उनकी पत्नी रुबीना मसूद पर लगभग पैंसठ लाख अड़तीस हज़ार (रुबीना मसूद 31,28,000 व आरिफ़ मसूद 34,10,000) से अधिक के कर्ज की जानकारी नहीं दी गई थी। इस मामले में बीजेपी के उम्मीदवार रहे ध्रुव नारायण सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है।