भोपाल. दमोह के गंगा जमना स्कूल में हिजाब विवाद मामले में आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद प्रिंसिपल, टीचर और चपरासी को सशर्त जमानत दे दी है. आरोपियों से 50 हजार का मुचलका भी वसूल किया गया है. गंगा जमना स्कूल के इन कर्मचारियों पर धर्म परिवर्तन का दवाब बनाने जैसे कई गंभीर आरोप हैं.
ये था मामला
दमोह का गंगा जमना स्कूल उस समय विवादों में आया था, जब वहां पर पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा था. इसके बाद स्कूल की जांच शुरू हो गई थी, सीएम के हस्तक्षेप के बाद स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी गई थी. स्कूल के मालिक के कई ठिकानों पर भी छापे मारे गए थे.
हाई कोर्ट की शर्तें
हाई कोर्ट ने स्कूल के प्राचार्य अस्फ़ा शेख , शिक्षक अनस अथर और चपरासी रुस्तम अली को सशर्त जमानत दी है.
आरोपी अपने जुर्म को फिर नहीं दोहरायेंगे.
किसी भी स्कूली छात्र को कलावा एवं तिलक लगाने से मना नहीं किया जाएगा.
एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त पाठनीय सामग्री के अलावा किसी धर्म विशेष की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी.
किसी भी ग़ैर इस्लामिक धर्म के छात्रों को धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाये.
हिंदू अथवा जैन धर्म की छात्राओं को हिजाब पहनने मजबूर नहीं किया जाएगा.
आरोपियों को 50 हज़ार के मुचलके पर सशर्त जमानत दी है.