Friday, November 22, 2024

मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैंसला, सरकारी भर्तियों में उभयलिंग श्रेणी

भोपाल: मध्यप्रदेश प्रदेश सरकार ने समाजिक समानता की कड़ी में एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार के इस फैंसले से राज्य के उभयलिंग व्यक्तियों को सरकारी भर्तियों में पहचान मिलेगी. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय ने राज्य की नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर्स को सरकारी नौकरियों में एक समान अधिकार के लिए नया अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय ने राज्य के समस्त विभागों के साथ सारे कलेक्टरों इत्यादी के नाम एक पत्र जारी किया है, जिसके अनुसार अब राज्य की सारी सीधी सरकारी भर्तियों में उभयलिंग व्यक्तियों के लिए एक नया कॉलम बनाया जाएगा.

उभयलिंग को अवसर

इस पत्र में यह कहा गया है कि मध्यप्रदेश उभयलिंगी (अधिकारों का संरक्षण) के अनुसार नियम 2021- के तहत राज्य की सभी सीधी भर्ती वाले पदों में उभयलिंगी व्यक्ति को भी अवसर प्रदान किया जाएगा.

नई श्रेणी बनाई जाएगी

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से तथा उनके आदेशानुसार जारी पत्र में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के दस्तावेजों में जहां भी लिंग का उपयोग किया जाना है अथवा जहां भी किसी व्यक्ति की लिंग संबंधित जानकारी लेनी है, वहां अब से पुरूष, महिला के साथ-साथ उभयलिंग व्यक्ति का उपयोग भी किया जाएगा.

राज्यपाल के आदेशानुसार

समाजिक समानता की कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार का यह निर्णय काफी अहम भूमिका निभा सकता है. इस नियम के लागू हो जाने के बाद से सारी सरकारी भर्तियों में पुरूष महिला के साथ अब उभयलिंग की भी एक अलग से श्रेणी होगी. समान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव गिरीश शर्मा के हस्ताक्षर के साथ यह पत्र सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव के साथ-साथ राज्य के समस्त विभाग, संभागायुक्त, विभागाध्यक्ष, कलेक्टर्स और मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत के नाम से जारी किया गया है.

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