Saturday, November 9, 2024

MP News: गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के लिए आज का दिन खास, पेड न्यूज मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

भोपाल। प्रदेश गृहमंत्री और दतिया से विधायक डॉ. नरोत्तम मिश्रा के लिए आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है। नरोत्तम के विरूद्ध पेड न्यूज मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था और अगली तारीख 12 अप्रैल यानी आज की तारीख अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित हुई थी।

नरोत्तम मिश्रा पर कौनसी लगी थी धारा?

बता दें कि पेड न्यूज़ मामले को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस फैसले को लेकर डॉ. नरोत्तम मिश्रा द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अपील की गई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने प्रदेश में राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केस को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।

क्या था पूरा मामला?

2008 के प्रदेश विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज छपवाने को लेकर राजेन्द्र भारती द्वारा 2009 में निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज की गई थी।

आठ साल तक निर्वाचन आयोग में सुनवाई चली। आयोग ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इस कमेटी ने 46 खबरों को पेड न्यूज की कैटेगरी में माना।

23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A में नरोत्तम मिश्रा को तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

चुनाव आयोग के आदेश के विरूद्ध नरोत्तम द्वारा हाईकोर्ट दिल्ली की सिंगल बेंच में अपील की गई थी।

14 जुलाई 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने नरोत्तम के विरूद्ध फैसला सुनाया था।

16 जुलाई 2017 को डबल बेंच से भी नरोत्तम को स्टे नहीं मिला था। इसके दौरान नरोत्तम ने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दिया था।

28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नरोत्तम को स्टे दिया था। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने लगभग छह-सात महीने तक चली सुनवाई के बाद अक्टूबर 2018 में चुनाव आयोग के विरूद्ध फैसला सुनाकर नरोत्तम को राहत प्रदान की थी।

2019 में राजेन्द्र भारती ने अर्ली हियरिंग की याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी।

राजेन्द्र भारती ने अप्रैल 2022 में फिर अर्जेंट हियरिंग की याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को स्वीकार कर लिया था और 2 मार्च को फाइनल हियरिंग की तारीख तय की थी।

2 मार्च को मामले को लेकर सुनवाई नहीं हुई. जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 12 अप्रैल यानी आज होगी।

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