भोपाल। दिल्ली के पूर्व डीप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) और सीबीआई मामले में शु्क्रवार को जमानत दे दी। सिसोदिया 17 महीनों बाद जेल से बाहर निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी के कारण उन्हें जमानत दी हैं। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। वह तब से ही तिहाड़ जेल में बंद थे। मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर सपा सुप्रीमों अखिलेश यादव ने बयान दिया है।
अखिलेश यादव ने दिया बयान
मनीष सिसोदिया की जमानत पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि AAP के नेताओं को न्याय मिलेगा… वक्फ बोर्ड के बिल में सरकार सब पावर अपने पास रखना चाहती है। किसी भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है।” न्यायधीश बीआर गवई और न्यायधीश केवी विश्वनाथ की बेंच ने सिसोदिया को 10 लाख रूपए के निजी मुकदमे पर जमानत दी है। बेंच ने कहा अपील स्वीकार की जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है। उन्हें ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत दी गई है। बेंच ने कहा कि सिसोदिया स्पीडी ट्रायल के अधिकार से वंचित है।
जमानत पर मनाई खुशी
बीते दिनों जावेद गुलाम नबी शेख केस में हमने इस पक्ष पर चर्चा की थी। जब कोर्ट, राज्य या एजेंसिया स्पीडी ट्रायल के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती है तो जमानत का यह कहकर विरोध नहीं किया जा सकता है कि अपराध गंभीर है। अपराध की प्रवृति कैसी भी हो, उस पर आर्टिकल 21 लागू होता है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर आप पार्टी के नेता खुशियां मना रहे हैं। इस मौके पर पार्टी के नेता एक-दूसरे का मुंह मीठा करके बधाई दे रहे हैं।