Saturday, November 23, 2024

Decision: कर्बला मैदान को लेकर बड़ा फैसला, इंदौर की जमीन पर नगर निगम का स्वामित्व

भोपाल। शहर के मध्य क्षेत्र में लालबाग के नजदीक स्थित कर्बला मैदान की जमीन के मालिकी हक को लेकर इंदौर नगर निगम के पक्ष में बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने कर्बला मैदान की 6.70 एकड़ की जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड की बजाय इंदौर नगर निगम को माना है।

नगर निगम की याचिक को निरस्त किया

निगम की ओर से दायर याचिका को मंजूरी देते हुए 15वें जिला न्यायधीश नरसिंह बघेल की कोर्ट ने निगम के पक्ष में न्यायिक फैसला सुनाया है। नगर निगम की तरफ से दायर याचिका में पंच मुसलमान कमेटी और वक्फ बोर्ड को पक्षधर बनाया गया था। इससे पहले नगर निगम ने जो याचिका व्यवहार कोर्ट में दाखिल की थी। उसे 13मई 2019 को निरस्त कर दिया था। जिसके विरूद्ध नगर निगम ने अपील की थी।

निचली अदालत ने वक्फ की जमीन बताई

नगर निगम का मानना था कि वक्फ बोर्ड जमीन से लगी सरस्वती नदी के पास के मात्र 0.02 एकड़ जमीन का उपयोगा तजिए ठंडे करने में करती है। वह इस जमीन का अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का मानना था कि 150 साल पहले इंदौर के श्रीमंत राजा ने वादग्रस्त जगह को मुस्लिम समाज को मोहर्रम त्योहार और ताजिए ठंडे करने के लिए दान में दिया था। जिसका 29 जनवरी 1984 में वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्ट्रेशन किया गया था।

विचार न्यायालय ने बदला फैसला

ऐसे में नगर निगम को वादग्रस्त जमीन पर कार्रवाई का अधिकार खत्म हो चुका है। निचली अदालत उक्त जमीन को वक्फ की जमीन मानती है। इस पर अपीलीय कोर्ट ने कहा कि विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि वादी के स्वामित्व की अवधि बाह्म न मानकर वक्फ की संपत्ति मानना त्थ्यात्मक भूल है। विचारण न्यायलय द्वारा लिया गए फैसले को पलटते हुए वादी की अपील को मंजूरी दी जाती है और वादी के पक्ष में फैसला लिया है कि वादग्रस्त भूमि का मालिक इंदौर नगर-निगम है।

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