भोपाल। एमपी में सीएम मोहन यादव की सरकार बनते ही प्रदेशभर में लाउडस्पीकर विवाद शुरू हुआ , जो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में जिला कलेक्टर खंडवा समेत इंदौर कमिश्नर को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है।
प्रशासन अधिकारियों को जारी किया नोटिस
यही नहीं इस दौरान हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, जिसके चलते यह अवमानना का मामला सामने आया है। बता दें कि प्रदेश के कई जिलों के धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को प्रशासन ने अचानक मौखिक आदेश से हटवा दिया था। इसके बाद इसको लेकर प्रदेश के इंदौर, भोपाल समेत खंडवा जिलों से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इनमें से खंडवा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस जारी किया हैं।
धार्मिक स्थलों पर लाउस्पीकर को अनुमति
एमपी हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर पुलिस एवं प्रशासनिक अमले के द्वारा की गई कार्रवाई के मामले में जिला कलेक्टर खंडवा और कमिश्नर इंदौर के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया हैं। दरअसल प्रदेशभर से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई किए जाने के बाद प्रदेश के कई जिलों से इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस दौरान प्रदेश के खंडवा जिले के 2 याचिकाकर्ताओं की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई थी कि उन्हें नियमानुसार धर्म स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए।