भोपाल। शहीद जवान के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को पेरेंट्स और पत्नी को बराबर बांटा जाएगा। अब जवान के माता-पिता और पत्नी में सहायता राशि आधी-आधी राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों को दी जाने वाली एक करोड़ की सहायता राशि अब पत्नी के साथ माता-पिता को भी दी जाएगी। अब शहीद जवान के माता-पिता और पत्नी को 50-50 लाख रुपए सहायता राशि के रुप में मिलेंगे।
सहायता राशि को बराबर बांटा जाएगा
हाल ही में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शहीद अंशुमान की मां ने सरकार से अनुग्रह राशि के नियमों में बदलाव की मांग कर रही थी। मांग थी कि शहीद जवान को मिलने वाली अनुग्रह राशि पत्नी के साथ-साथ उनके माता-पिता को भी मिलना चाहिए। उनका आरोप था कि बहू सारा पैसा और कीर्ति चक्र भी लेकर मायके चली गई। जिसके बाद से ‘नेक्स्ट ऑफ किन’ (एनओके) नियमों में संशोधन की मांग भी उठने लगी थी। बता दें जवान के शहीद होने के बाद अविवाहित होने की स्थित में माता-पिता को अनुग्रह राशि दी जाती है, लेकिन जवान के शादीशुदा रहने पर राशि विधवा पत्नी को दी जाती है।
भर्ती के संबंध में लिया गया फैसला
भारत सरकार ने ‘नेक्स्ट ऑफ किन’ (एनओके) नियमों में अभी कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला मध्य प्रदेश पुलिस के संबंध में लिया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पुलिस भर्ती समेत कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें यह फैसला भी शामिल है।