भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का दोषी पाया है। कोर्ट ने जीतू पटवारी को एक साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा
पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई। पटवारी को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा सुनाई। बता दें कि 2009 में राजगढ़ जिले में शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत बलवा और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जीतू पटवारी ने आंदोलन किया था।