भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. सरकार उन सभी लोगों पर दर्ज केस वापस लेगी, जिन्होंने कोरोना काल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था. इसके अंतर्गत साधारण धाराओं के तहत लगाए गए सभी केस वापस लिए जाएंगे. ये जानकारी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है. इस अहम फैसले से ऐसे कई लोगों को राहत मिलेगी, जिन पर उस समय साधारण धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे.
नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि ‘लॉकडाउन के समय कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं कर पाने पर साधारण धाराओं के सभी केस सरकार न्यायालयों से वापस लेगी.’ उन्होंने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे सभी केस वापस लेने के निर्देश दिए हैं.
इन मामलों में दर्ज हैं केस
आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी, जिन पर कोरोनाकाल में नियम उल्लंघन के मामले दर्ज हुए थे. इनमें मास्क पहने बिना बाहर निकलना, बिना अनुमति बाहर निकलना, उस समय बनाए गए नियमों का पालन नहीं करना, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने सहित कई अन्य तरह के मामले दर्ज किए गए थे. जब कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे थे, तो उस समय कई लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया था. इस कारण नियम तोड़ने वालों पर अलग-अलग तरह के केस दर्ज हुए थे, लेकिन अब शिवराज सरकार के इस फैसले से ऐसे कई लोगों को राहत मिलेगी. साथ ही उन्हें कोर्ट के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेगे.