Thursday, November 21, 2024

MP News: हाई कोर्ट ने डॉक्टरों को लगाई फटकार, हड़ताल ली वापस

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों ने हड़ताल को वापस ले लिया है। डॉक्टरों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद काम पर लौटने का निर्णय ले लिया है। मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के मुख्य संयोजक डॉ. राकेश मालवीय ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का हम आदर करते हैं। MP में हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध बताया और कहा कि तत्काल काम पर लौटे. पूरे प्रदेश भर में 15 हजार से ज्यादा सरकारी डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे. जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. ग्वालियर में इलाज न मिलने की वजह से एक मरीज की मौत का मामला भी सामने आया है.

हाई कोर्ट ने फटकारा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में जारी डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध बताया है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हड़ताल पर बैठे सभी डॉक्टर तत्काल काम पर लौट जाएं. डॉक्टर अस्पताल में मौजूद मरीजों का भी इलाज करें. हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि आगे से बिना अनुमति हड़ताल न करें. भविष्य में टोकन स्ट्राइक को भी हाईकोर्ट ने अवैध ठहराया है. याचिका पूर्व पार्षद इंद्रजीत कुंवर पाल सिंह ने लगाई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हड़ताल पर सख्ती दिखाई. जिसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल को वापस ले लिया.

हड़ताल का मरीजों पर पड़ा प्रभाव

मध्यप्रदेश के 15 हजार से ज्यादा सरकारी डॉक्टर बुधवार से हड़ताल पर चले गए थे. हड़ताल का असर भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिखाई दिया. गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज ज्यादा परेशान हैं. हालात ऐसे हैं कि प्रदेश के 12 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भर्ती 228 मरीजों के ऑपरेशन बुधवार को टाल दिए गए हैं. कई जगह आयुष कर्मचारियों के भरोसे ही अस्पताल छोड़ दिया गया. मरीजों को इस हड़ताल से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

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