भोपाल। मध्य प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति से पहले मृत्यु होने के बाद अब उनकी विवाहित बेटियों और बहू यानि पुत्रवधु को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। लंबे समय से इसको लेकर कवायद चल रही थी। सोमवार को प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में संशोधित आदेश का नोटिफिकेशन जारी किया है। नियमों में परिवर्तन से अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित बेटियों और बहुओं को भी अवसर की प्राप्ति होगी।
योजना में हुआ यह बदलाव
आपको बता दें कि अविवाहित दिवंगत सरकारी कर्मचारी के भाई या बहन को दिवंगत कर्मचारी के माता-पिता की सिफारिश के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इसमें अब बहन के अविवाहित होने के नियम को रद्द कर दिया गया है। पहले यह नियम था कि अगर कर्मचारी की बहन अविवाहित है तो ही उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
इस नियम को हटाया गया
दिवंगत सरकारी कर्मचारी की संतान सिर्फ बेटियां हों और वह शादीशुदा हो तो मृतक कर्मचारी के आश्रित पति या पत्नी द्वारा नामांकित बेटी अनुकंपा के लिए पात्र थी। इसके साथ ही इसमें यह भी नियम लागू था कि मृतक कर्मचारी के आश्रित पति या पत्नी के जीवित होने पर ही बेटी को अनुकंपा नियुक्ति मिल पाएगी। साथ ही उसे मृत कर्मचारी पर आश्रित माता या पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी निभाने का लिखित में शपथ पत्र देना होगा। इस नियम को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है।
पुत्रवधु के लिए नियम
आपको बता दें कि अनुकंपा के लिए पात्र सदस्य न होने के हालात में सरकारी कर्मचारी की विधवा पुत्रवधु अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होगी।